कॉपीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) Copyright Law in Hindi

कॉपीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) Copyright Law in Hindi

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कॉपीराइट (प्रतिलिप्यधिकार)
कॉपीराइट (प्रतिलिप्यधिकार)

कॉपीराइटबौद्धिकसंपदाकाएकरूपहै| कॉपीराइट एक विशेश अधिकार मूल कृति लेखक को प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन के लिए एक निश्चित समय के लिए देता है| प्रकाशित व अनप्रकाशित मूल कार्यो के लिए कॉपीराइट रक्षण दिया जाता है| साहित्यिक कार्य, चित्रकला, फोटो चित्रण, फिल्मे और सॉफ्टवेर जैसे कार्यो की श्रेणियाँ कॉपीराइट कानून के तहेत सुरक्षित की जाती है|

कॉपीराइट अधिकार मूल लेखक कोप्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ के तेहत दिए जाते है| यह अधिनियमकॉपीराइट अधिकारी को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, जैसे कार्य को बनाना, या कार्य को बेचना या किसी और के नाम करना, या कार्य को प्रदर्शित करना, आदि| कॉपीराइट को पंजीकृत करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, पर इसके बहत से फायदे है| कॉपीराइट पंजीकरण मूल अधिकारी को किसी भी प्रकार के कानूनी उलंघनो से बचाता है| कॉपीराइट को पंजीकृत करवाने के लिए अर्जी पत्र, फीस व अपना कार्य जमा करवाना पड़ता है| कॉपीराइट नोटिस जनता को सुचना देता है की यह कार्य कॉपीराइट से सुरक्षित है और इस कार्य का पंजीकरण इसके मूल अधिकारी ने ही करवाया है| यह मुलजिम को बचाव लेने से रोकता है की उसने गलती से कॉपीराइट उलंघन किया है|

कॉपीराइट अधिनियम उन सुचना या कार्यो को बचाव प्रदान करता है जो जिस तरह से व्यक्त किये गए हो| लेकिन यह असली भावो, सिद्धान्तों, तथ्य या तरीको को बचाव नहीं प्रदान करता है| इनके लिए पेटेंट लाइसेंस लेना पड़ता है| कॉपीराइट को समय-समय पर नवीकृत करवाते रहना चाहिए|

कॉपीराइटरजिस्ट्रेशनकेलिएयहाँक्लीककरे  –कॉपीराइटरजिस्ट्रेशन

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