अधिकार पत्र को मुख्तारनामा भी कहते है| यह एक क़ानूनी लिखित दस्तावेज़ होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है की वो उसके किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त है| फिर वह चाहे कोई निजी कार्य हो, या फिर व्यापार संबंधित कोई कार्य हो, वह वक्ति उसकी तरफ से कार्य करता है. जैसे की आप ने एक दुकान खोली, पर अब आप किसी दुसरे व्यक्ति को उसका प्रदिनिधि बनाना चाहते है | तो उसके लिया आपको एक दस्तावेज़ बनाना पड़ेगा उस दस्तावेज़ को मुख्तारनामा कहते है, जिसको यह अधिकार दिया जाता है उसे मुख़्तार या एटोर्नी कहते है.
अब इस दस्तावेज़ के अनुसार मुख़्तार कोई भी फेसले ले सकता है| और ये सभी फेसले क़ानूनी रूप से मान्य होंगे | परन्तु मुख़्तार को अपने सीमा में रह कर ही ये कार्य करना होगा और इससे उस व्यक्ति को कोई नुक्सान नही होना चाहिए|
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी का उपयोग किसी संपत्ति के मालिकाना हक़ को ट्रान्सफर के लिए भी किया जाता है. यह उन हालातों में भी उपयोग होता है जब संपति का मालिक किसी बीमारी की वजह से या किसी और परिस्तिथि की वजह से वह कोर्ट नहीं जा सकता या फिर अहम फेसले लेने में सक्षम न हो पर मानसिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होता है.
दो तरह के पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी होते हैं :
१. जनरल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
२. स्पेशल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
किसी एक काम के लिए दी जाने वाले अधिकार स्पेशल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के अंतर्गंत आते है. पर वही जनरल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के अंतर्गत अटॉर्नी से आप कई काम करा सकते है.
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी किसी भी एक व्यक्ति( मुख़्तार हो या फिर उस सम्पति का मालिक) की मौत के बाद समाप्त हो जाती है.
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह दयां में रखना चाहिए की वह पोव्वेर ऑफ़ “अटॉर्नी एक्ट 1908” है की नहीं. उसके बाद जिन जगहों पर यह होता है वह इस दस्तावेज़ को सब रजिस्ट्रार से काराना होता है. परन्तु जहा पर एक्ट लागु नहीं होता उन जगहों पर प्रशिसिनक अधिकारियों दुआर कराया जाता है. दो या उससे ज्यादा गवाहों की ज़रूरत पड़ती है. इस प्रकार पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है.
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