सुचना का अधिकार/राईट टू इनफार्मेशन

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सुचना का अधिकार_राईट टू इनफार्मेशन
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यह एक विशेष प्रकार का कानून है जो इस देश का लोकतंत्र मजबूत करने में काफ़ी अहम् किरदार निभाता है | इस कानून को बनाने का उद्देश्य यह है की आम जानता सरकार से सवाल कर सकती है | प्रशासिनिक कार्यो में आम लोगो की सभागिता बढ़ती है| यह कानून हमें इस बात का महत्व बताता है की इस देश के हर नागरिक को सरकार से सवाल करने का हक है|

यह वर्ष 2005 में लागू  हुआ था| इस कानून के जरिये या इसकी मदद से कोई भी आम नागरिक किसी भी कार्यालय में आपना आर टी आई दर्ज करा कर कोई भी जानकारी हासिल कर सकते है |

यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू है | यह कानून व्यक्ति की सहायता करता है की वह किसी भी सरकारी दफ्तर से किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते है|

इस कानून के अंतर्गत सभी संवेधानिक पद आते है तथा किसी भी  जानकारी को हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है जिसके उपरोक्त सरकारी कार्यालय को महेज़ 30 दिनों के अन्दर जवाब देना होता है| आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के संबंधित आर टी आई फाइल कर सकते है| पब्लिक अथॉरिटी के अन्दर सभी केंद्रीय, राज्य और इस्थानिये संसथान आते है|

आपको आवेदन के साथ 10 रुपये की राशि का भी भुक्तान करना होगा| और यदि कोई व्यक्ति  गरीबी रेखा के नीचे है तो उसे वह भी नहीं देना पड़ेगा| इस कानून की सहायता से भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली की समस्याएं, सड़कों की मरम्मत को लेकर भी आम नागरिक सवाल कर सकता है|

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