पेटेंट वह अधिकार है जो की सरकार द्वारा किसी भी नए खोज से बनने वाले आविष्कारक को दिया जाता है| यह अधिकार कुछ निश्चित समय के लिए खोज करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उस समय तक कोई भी उस उत्पाद को न तो बना सके और न तो बेच सके| लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उससे बनाना चाहे तो उससे लाइसेंस लेना पड़े और रॉयल्टी देनी पड़े| विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट की अवधि 20 साल तय कर रखी है| पेटेंट लेने वाला व्यक्ति अपना यह अधिकार बेच या ट्रान्सफर कर सकता है| पेटेंट किसी भी तरीके के नयी विधि पे भी लिया जा सकता है| लेकिन पेटेंट का ये आदेश जिस देश में जारी किया जाता है, उसकी सीमाओं के भीतर ही उसे लागू माना जाता है|
किसी भी नए या अनोखे, या अलग या उपयोगी आविष्कार का पेटेंट किया जा सकता है| पेटेंट का उलंघन कोई व्यक्ति तब करता है जब वह बिना अधिकार के उस आविष्कार को बनता है, या बेचता है या उसका उपयोग करता है| इस उलंघन के लिए मूल पेटेंट अधिकारी सिविल केस दर्ज करवा सकता है जिससे पेटेंट उल्लंघन करने वाले को मुद्रा देना का दण्ड दिया जा सकता है| इस उल्लंघन को रोखने के लिए पेटेंटकापंजीकरण कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है| पेटेंटपंजीकरण के लिए आवेदन पत्र को पेटेंट ऑफिस में जमा करवाना होता है| पेटेंट की जाँच होने के बाद उससे पेटेंट अधिकारी को उससे सम्बंधित अधिकार दिए जाते है| यह अधिकार आविष्कारक को इसलिए दिया जाता है, ताकि वह बाकियों को उस आविष्कार का इस्तेमाल करने से, उससे बेचने से, या उसका उपयोग करने से बाधित कर सके|
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